बेतिया(प.चं.) :: चाची के साथ भतीजा का रेप करने की घटना मे 5 साल की सजा

शहाबुद्दीन अहमद, कुशीनगर केसरी, बिहार,बेतिया। स्थानीय व्यवहार न्यायालय बेतिया एफटीसी द्वितीय, ओमप्रकाश ने अपने एक न्यायालय के फैसले में एक भतीजा को दोषी पाते हुए 5 साल कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही तीन हजार जुर्माना भी लगाया है। पता चला है कि चाची के साथ रेप का प्रयास करने के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।


घटना के संबंध में सजायाफ्ता, शिकारपुर थाना के हअर्सारी गांव निवासी जय किशोर महतो बताया गया है, एपीपी कन्हैया प्रसाद ने बताया कि 15 नवंबर 2007 की सुबह महिला सोच के लिए रेलवे लाइन के नीचे जा रही थी, इसी बीच अपराधी ने उसे पकड़ लिया, रेप का प्रयास करने लगा ,विरोध करने पर गला दबाने लगा, किसी तरह महिला उसके चंगुल से बचकर अपनी जान बचाई, महिला के पति ने शिकार पुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार न्यायालय ने सभी साक्ष्यों पर बहस सुनते हुए गवाहों के बयानात पर इस सजा की घोषणा की है।
न्यायालय के द्वारा इस तरह की घटना में सजा देने का प्रावधान तो है ही, साथ ही अपराधी को इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इस तरह की मुकदमों में जल्दी से सुनवाई करके अपराधी को जल्द से जल्द सजा देने में, न्यायलय अपनी भूमिका निभाने में सक्षम है।


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