बेतिया(प.चं.) :: नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करना महंगा पड़ा, 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माना : जिला सत्र न्यायाधीश

शहाबुद्दीन अहमद, बेतिया(प.चं.), बिहार। बेतिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व प्रथम पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय कुमार ने नामजद अभियुक्त लालू उर्फ जॉर्ज लॉरेंस को दोषी पाया है, अभियुक्त ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था।
न्यायालय के फैसले के अनुसार न्यायाधी ने अभियुक्त को पोस्को एक्ट की धारा 08 में 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ ₹30 हजार जुर्माना देने का भी आदेश निर्गत किया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं किए जाने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा बढ़ा दी जाएगी। मामल में, विशेष लोक अभियोजक , वेद प्रकाश द्विवेदी ने संवाददाता को बताया कि घटना के सूचक , पीड़िता के दादा हैं, 30 मई 2015 को सुबह को वह जरूरी काम से बाहर निकले थे, तभी उनकी पोती को चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, सूचक ने जब गौर किया तो देखा कि लालू उर्फ जॉर्ज लॉरेंस, उनकी पोती को गोद में लेकरअपने घर में घुस गया, स्थानीय लोगों के सहयोग से उसको पकड़ मेंआया और बच्ची को बचाया गया, मौके पर पहुंची पुलिस को बच्ची ने बताया कि लालू उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, पुलिस ने पीड़िता के दादा के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायालय में मुकदमा की सुनवाई पूरी करते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।