शहाबुद्दीन अहमद, बेतिया(प.चं.), बिहार। स्थानीय व्यवहार न्यायालय में एक केस की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश, दिग्विजय कुमार ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक अपराधी को जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी सिकंदर पटेल को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ,साथ ही ₹30 हजार का जुर्माना भी लगाया है।स्पेशल पीपी वेद प्रकाश दुबे ने बताया कि पीड़िता अपने गांव से दक्षिण सरेह में शौच करने के लिए गई थी, वही अपराधी पूर्व से घात लगाए हुए था। इसके बाद वह पीड़िता को देखते ही उसने उसे पकड़ कर बगल के खेत में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करके रेप की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़िता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद बेतिया व्यवहार न्यायालय में केस की विचारण के बाद न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। महिलाओं के साथ खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सरेह व खेत में जाने वाली महिलाओं के साथ इस तरह के व्यवहार करना मानवता का घोर उल्लंघन है ,इससे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी ,इस पर पुलिस प्रशासन को चाहिए के इस तरह के घृणित कार्य करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति किसी भी जगह पर नहीं हो सके।
बेतिया(प.च.) :: पोक्सो एक्ट में दुष्कर्मी को मिला 10 वर्ष के कारावास की सजा