बेतिया(प.चं.) :: दहेज लोभियों को न्यायालय के द्वारा 10 वर्ष के जेल के साथ 10हजार जुर्माना लगाया

शहाबुद्दीन अहमद  कुशीनगर केसरी, बेतिया प.चं. बिहार। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने पति तथा देवर को ओदर 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है साथ ही ₹10–10हजार आर्थिक दंड भी लगाया है ।सजायाफ्ता लौरिया थाना क्षेत्र के बनकटवा निवासी पति अब्दुल बैठा तथा देवल करीम बैठा है।


एडीजे नवम अरुण कुमार प्रथम ने मामले की सुनवाई महज 180 दिनों में पूरी करते हुए दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी में दोषी ठहरायकर सजा सुनाई है ।लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह ने संवाददाता को बताया कि गौनाहा थाना क्षेत्र के पकड़ी विषयलिया निवासी शायरा खातून ने अपनी लड़की जुबैदा खातून की शादी अब्दुल बैठा से की थी ,शादी के पश्चात पूरा उपहार देकर अपनी लड़की को विदा किया था।जुबेदा खातून के अपने ससुराल प्रवास के दौरान उसके पति और सास-ससुर दहेज में एक मोटरसाइकिल अपने मायके से लाने के दबाव बना रहे थे ,जुबैदा के द्वारा विरोध करने तथा माता-पिता के गरीबी का हवाला देकर उसके ससुराल वालों में प्रताड़ित करने लगे ,21 नवंबर 2017 को जुबैदा ने अपने मायके फोन करके इसकी सूचना दी थी, 22 नवंबर को एक व्यक्ति नहीं फोन पर जुबेदा के यहां सूचना दी कि आप की लड़की को जला दिया गया है ,उक्त सूचना पर जुबैदा के माता वहां गए तो देखा कि जुबैदा के लाश को वहां लाश को जमीन पर पाया गया जो जली हुई थी तभी जुबैदा के ससुराल वाले जुबेदा की लाश को लेकर तथा उसकी मां का मोबाइल छीन कर फरार हो गए ।मामले को लेकर मृतिका का की मां ने जुबैदा के पति अन्य के विरुद्ध थाने में एफ आई आर दर्ज कराई थी, इस केस की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने पति और देवर 10- 10वर्ष की कारावास की सजा व ₹10-10हजार जुर्माना भी लगाया है, विदित हो कि इस केस की सुनवाई महज 6 महीने के अंदर पूरी करके न्यायालय ने फैसला सुना दिया है जो एक कीर्तिमान है।