शहबुद्दीन अहमद, कुशीनगर केसरी, बेतिया प.चं., बिहार। एसटीईटी पास शिक्षकों को नियुक्ति करने की प्रक्रिया में उम्र में 8 साल की छूट देने की आदेश पटना उच्च न्यायालय ने दी है,जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने पंकज कुमार सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए यह निर्देश दिया है ।कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड की गलती का खामियाजा उम्मीदवार को नहीं भुगतना पड़े इसीलिए इस बीच की अवधि का लाभ उम्मीदवारों के दिया जाए ।बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाईस्कूल- इंटर कक्षाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 7 नवंबर को परीक्षा आयोजित कर रही है, इसके लिए सामान भर्ती के तर्ज पर अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है, 3 अक्टूबर तक आवेदन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित थी ,कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग के प्रवक्ता अमित कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश मिलने पर इसकी समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद उचित निर्णय दिया जाएगा ,उम्मीदवारों की उम्र सीमा में 8 वर्ष का लाभ दिया जाएगा ,कोर्ट के निर्देश के बाद अब उन सभी उम्मीदवारों को राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है जिनकी उम्र सीमा इस परीक्षा में बैठने को 2011 से 2019 के बीच में समाप्त हो गई थी।
पटना हाईकोर्ट ने सेकंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने का निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है कोर्ट ने कहा है कि उम्र सीमा में छूट दिए जाने के बाद 2011 से 2019 के बीच की अवधि में जिन उम्मीदवारों की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है वह भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
बेतिया(प.चं.) :: एसटीईटी शिक्षकों की बहाली में उच्च न्यायालय पटना ने ८ साल की छूट देने का आदेश, शिक्षकों की हुई बल्ले-बल्ले