बेतिया(प.चं.) :: जिला परिषद की दुकानों की बंदोबस्ती रद्द होने की मामला हुआ उजागर

शहाबुद्दीन अहमद, कुशीनगर केसरी, बेतिया(प.चं.) बिहार। जिला परिषद में बनी दुकानों का बंदोबस्ती रद करने का मामला सामने आया है, दुकानों के बंदोबस्ती रद करने के मामले में जिला परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार गढ़वाल ने जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाई गई है, जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ,उप विकास आयुक् त,रविंद्र नाथ प्रसाद सिंह ने संवाददाता को बताया कि उक्त बैठक में जिलाधिकारी के पत्र के आलोक में जिला परिषद की ओर से आवंटित दुकानों की बंदोबस्ती के संबंध में चर्चा की जाएगी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि उक्त बैठक में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में पूर्व में जिला परिषद की ओर से की गई बंदोबस्ती को रद्द करने का प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी।
जिला पदाधिकारी ने 2004 में 18 मार्च को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए जिला परिषद के जमीन की स्थिति के बाबत प्रतिवेदन की मांग की थी ।पटना उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में सड़क के दोनों ओर या दोनों नालों के मध्य में अवस्थित खाली भूमि के स्वरूप और निर्धारण उसके संरक्षित रखने का संबंधित है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि ऐसी जमीन सड़क या पब्लिक गली और उच्च मार्ग के निर्माण के लिए है और इस पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए ,यदि इस पर निर्माण किया जाता है तो यह केवल न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं बल्कि यह संविधान के विरुद्ध भी है, जिला पदाधिकारी ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है, तथा संभावना व्यक्त की है के जिला परिषद की दुकानों की बंदोबस्ती का रद्द होना12 अक्टूबर तक संभव हो जाएगा।