बेेतिया(प.चं.) :: पंचायती राज विभाग का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा महंगा

शहाबुद्दीन अहमद, कुशीनगर केसरी, बेतिया पश्चिम चंपारण, बिहार। जिले के अंतर्गत पंचायतों के विकास के लिए प्राप्त राशि में से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा करने के कारण विभाग ने आपत्ति जताई है और खर्च का ब्योरा जमा करने के लिए आदेश निर्गत किया है।


इस बात की जानकारी विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने दी है, और साथ ही 5 वर्षों के दौरान पंचायतों को मिलने वाली राशि का इसमें 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जारी की गई राशि, पांचवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जारी की गई राशि और राज्य योजना मद से भेजी गई राशि शामिल है। कोषागार नियम यह कहता है कि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई राशि को कोषागार से निकासी के बाद 18 महीना में उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कर देना है, मगर जिले के पंचायती राज विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाया है। विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, जिला पदाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र का जल्द समायोजन करने हेतु जो राशि खर्च हुई है उसका ऑडिट कराए और शेष राशि को कोषागार में जमा कराकर उसका विपत्र विभाग को भेजने का आदेश निर्गत किया है। इसके उपरांत आगे विभाग समीक्षा उपरांत आने वाले दिनों में इसका लेखा-जोखा रख सके।