बेतिया(प.चं.) :: मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में ईपिक कार्ड हुआ अनिवार्य

शहाबुद्दीन अहमद, कुुशीनगर केसरी, बेतिया पश्चिम चंपारण, बिहार। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु वैसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो गयी है, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों उन्हें अब इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे ईपिक कार्ड उपलब्ध करायेंगे।


जिलाधिकारी डाॅ0 निलेश रामचंद्र देवरे द्वारा ने कहा कि वृद्धजनों के सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु एक नयी योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना दिनांक - 26.02.2019 को अधिसूचित की गयी थी तथा इस योजना के अंतर्गत दिनांक - 1.04.2019 से पेंशन का भुगतान भी किया जा रहा है। 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्धजनों को 400 रू0 तथा 80 वर्ष या इससे उपर अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को 500 रू0 मासिक पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत जिले में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को पेंशन भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस योजना अंतर्गत आवासीय सत्यापन हेतु ईपिक कार्ड अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब राज्य सरकार ने वृद्धजनों को पेंशन देने के लिए नियमावली में संशोधन किया है। इसके तहत आवासीय सत्यापन हेतु अब ईपिक कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों को इस योजना अंतर्गत पेंशन प्राप्त हो रहा है उन्हें ईपिक कार्ड उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा वैसे सभी आवेदन जो स्वीकृति हेतु लंबित हैं, के अवासीय सत्यापन करने के लिए शत-प्रतिशत आवेदक का ईपिक कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया कि मिशन मोड में ईपिक कार्ड जमा करने के लिए दिनांक - 24.11.2019 से दिनांक - 2.12.2019 तक कार्रवाई की जाय। उन्होंने कहा कि इस योजना में उन्हीं वृद्धजनों को पेंशन मिलेगी, जिनका आवेदन राज्य मुख्यालय स्तर से स्वीकृत होगा, जबकि आवेदन सभी प्रखंडों के आरटीपीएस काउंटर से आॅनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि नये आवेदन के मामले में आवेदन पंजीकरण के समय विहित प्रपत्र में आवेदन दो प्रतियों में रंगीन फोटो सहित आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति (आइएफएससी कोड सहित), आधार के उपयांग एवं बैंक सीडिंग से संबंधित सहमति पत्र के साथ ईपिक कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य है। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यकतानुसार पंचातयवार एवं नगर निकाय में वार्ड वार रोस्टर निर्धारित कर सभी संबंधित कर्मियों तथा पंचायत सचिव/सेवक एवं वार्ड से संबंधित कर्मियों की प्रनिनियुक्ति कर तय समय सीमा के अंदर कार्य सम्पन्न कराने हेतु निदेशित किया गया है। इसके साथ ही ईपिक कार्ड शीघ्रता से अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। उन्होंने इस संपूर्ण कार्य के नोडल पदाधिकारी, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, ममता झा को पंचायतों, प्रखंडों का नियमित अनुश्रवण करने एवं औचक निरीक्षण कर शत-प्रतिशत ईपिक कार्ड को अपलोड कराने का निदेश दिया है।