बेतिया(प.चं.) :: न्यायालय ने दरोगा के वेतन भुगतान पर लगाई रोक

शहाबुद्दीन अहमद, कुुशीनगर केसरी, बेतिया पश्चिम चंपारण, बिहार। स्थानीय बेतिया व्यवहार न्यायालय में एडीजे नवम, अरुण कुमार प्रथम ने दरोगा अनिल कुमार के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह कार्रवाई हत्या के 2 वर्ष पुराने एक मामले में किया है।


मिली जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना में वर्ष 2017 में दर्ज हत्या के मामले के अनुसंधानकरता दरोगा, अनिल कुमार की गवाही सुनिश्चित कराने को ले कोर्ट के द्वारा सम्मन जारी किया गया था। बावजूद इसके अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित न होने पर कोर्ट ने अस्मार पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने का आदेश दिया था, बावजूद उनकी उपस्थिति कोर्ट में नहीं होने के कारण कार्रवाई की गई है। न्यायालय का सम्मान नही करना तथा न्यायालय के आदेशों का मनमाने तौर पर मानना एवं अनुसंधानकर्ता पुलिसकर्मी को समय पर कोर्ट में कागज प्रस्तुति नहीं करना ही पुलिस कर्मियों के लिए सजा भुगतने पर मजबूरी बन जाती है।


Popular posts
कुशीनगर :: महिला फुटबाल प्रतियोगिता का पहला मैच मैरवां व सिवान के बीच खेला गया, सिवान की टीम 3-1 से बिजयी हुई
Image
बेतिया(पश्चिम चंपारण) :: चोरों ने घर व साइकिल की दुकान का ताला तोड़कर लाखों के सामान उड़ाए, मुकदमा दर्ज
कुशीनगर :: भूमि के झगड़े को लेकर एक अधेड़ को पीटकर उतारा मौत के घाट, केस दर्ज, चार हिरासत में
बेतिया(पश्चिम चंपारण) :: महिला चिकित्सक व उनके कर्मी द्वारा पत्रकार के साथ किया गया दुर्व्यवहार, संघ से पत्रकार ने की विधि सम्मत कार्यवाही की लगाई गुहार
मिर्जापुर :: कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की खात्मा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद ने भगवान बुद्ध से किया प्रार्थना, कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने घर पर ही सादगी पूर्वक मनाया बुद्ध पूर्णिमा
Image