दिल्ली :: अब आर.टी.आई. के दायरे में मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर भी लेकिन गोपनीयता रहेगी बरकरार

डेस्क कुशीनगर केसरी, दिल्ली। सूचना के अधिकार(आरटीआई) के दायरे में देश के प्रधान न्यायाधीश के दफ्तर को लाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जिसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस भी सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत आएगा। बता दें कि सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। जिसमें जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस दीपक गुप्ता व जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे।


गौरतलब है कि यह अपील 2010 में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल व केंद्रीय सूचना अधिकारी ने हाई कोर्ट व केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश के खिलाफ दायर की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नियम भी जारी किए हैं। फैसले में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसके तहत ये आरटीआई  के तहत आएगा लेकिन इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी।



Popular posts
कुशीनगर :: रिपोर्ट के बारे में पूछने गए गुण्डागर्दी करते हुए डाक्टर ने परिजन को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, मुकदमा नहीं हुआ दर्ज, पीड़ित हुआ न्याय से वंचित
Image
रांची(झारखंड) :: रंगदारी मांगने वाले पांडेय गिरोह का गुर्गा धराया, हथियार जब्‍त
Image
कुशीनगर :: भूमि के झगड़े को लेकर एक अधेड़ को पीटकर उतारा मौत के घाट, केस दर्ज, चार हिरासत में
बेतिया(पश्चिम चंपारण) :: मियांपुर दुबौलिया के पूर्व मुखिया के द्वारा खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर का किया गया वितरण
Image
बेतिया(पश्चिम चंपारण) :: महिला चिकित्सक व उनके कर्मी द्वारा पत्रकार के साथ किया गया दुर्व्यवहार, संघ से पत्रकार ने की विधि सम्मत कार्यवाही की लगाई गुहार