कुशीनगर :: बीएसए ने जारी किया निर्देश बिना मान्यता विद्यालयों की खैर नहीं, दर्ज होगी एफआईआर
डेस्क, कुशीनगर केसरी, कुशीनगर। जनपद में शिक्षा विभाग के दलालोंं के हवाले है प्राइवेट विद्यालय, मुहमांगे कीमत पर चलता है विद्यालय।  प्राइवेट विद्यालयों की बाढ़ सी आयी हुई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार ने उ0प्र0 शासन द्वारा जारी पत्र के क्रम में बताया कि कोई भी व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किये बिना विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है, या मान्यता वापस लेने के पश्चात विद्यालय चलाना जारी रखता है तो एक लाख रूपये तक का जुर्माना और उल्लंघन जारी रखने की दशा में जुर्माने के अनुसार प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रूपये तक का जुर्माना देय होगा और जेल भी जाना पड़ेगा।


उक्त निर्देश के बावजूद प्रायः यह देखा जा रहा है कि किसी न किसी विकास खण्ड से बिना मान्यता प्राप्त किये विद्यालय संचालन के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही है। उन्होंंने समस्त प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय को निर्देशित किया है कि यदि आप अमान्य विद्यालय का संचालन करते हैंं तो तीन दिन के अन्दर विद्यालय का संचालन बन्द करते हुए 100 रू0 के स्टैम्प पेपर पर फोटोयुक्त विद्यालय बन्द किये जाने का नोटरी शपथ पत्र अपने खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। यदि आप लोगोंं द्वारा ऐसा नही किया जाता है तो अन्य सुसंगत अधिनियमों की धाराओं में मुकदमा (FIR )भी दर्ज करायी जा सकती है तथा उक्त आदेश का उल्लघंन जारी रखने के आरोप मे जुर्माने की धनराशि नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए सम्बन्धित प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक व्यक्तिगत रूप से स्वंय जिम्मेदार होगे।