कुशीनगर :: गुंडा एक्ट के तहत एक को 6 माह के लिये जिला मजिस्ट्रेट ने किया जिलाबदर

सुनील तिवारी, कुशीनगर केसरी, कुशीनगर। जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 अनिल कुमार सिंह द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत ऐसे अभियुक्त जिनके विरूद्व सम्बन्धित थाने से गम्भीर अपराध पंजीकृत है जिसके अंतर्गत श्री लियाकत अंसारी पुत्र सब्बीर उर्फ भोला, सा0 तमकुहीराज गुदरी मुहल्ला थाना तरयासुजान को लोक शाति के द्वष्टिगत गुण्डा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित करते हुए जनपद महराजगंज के लिए जिलाबदर किया गया है।


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