कुशीनगर :: गुंडा एक्ट के तहत एक को 6 माह के लिये जिला मजिस्ट्रेट ने किया जिलाबदर

सुनील तिवारी, कुशीनगर केसरी, कुशीनगर। जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 अनिल कुमार सिंह द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत ऐसे अभियुक्त जिनके विरूद्व सम्बन्धित थाने से गम्भीर अपराध पंजीकृत है जिसके अंतर्गत श्री लियाकत अंसारी पुत्र सब्बीर उर्फ भोला, सा0 तमकुहीराज गुदरी मुहल्ला थाना तरयासुजान को लोक शाति के द्वष्टिगत गुण्डा घोषित करते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित करते हुए जनपद महराजगंज के लिए जिलाबदर किया गया है।


Popular posts
बेतिया(पश्चिम चंपारण) :: मियांपुर दुबौलिया के पूर्व मुखिया के द्वारा खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर का किया गया वितरण
Image
कुशीनगर :: रिपोर्ट के बारे में पूछने गए गुण्डागर्दी करते हुए डाक्टर ने परिजन को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, मुकदमा नहीं हुआ दर्ज, पीड़ित हुआ न्याय से वंचित
Image
बेतिया(प.चं.) :: बिजली बिल अब घर बैठे मोबाइल वैन के माध्यम से होगा जमा : सहायक विद्युत अभियंता
बेतिया (प.चं.) :: 108 वी बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के अमर विभूतियों ,शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी गई श्रद्धांजलि
Image
बेतिया(पश्चिम चंपारण) :: भारतीय आजाद मंच के द्वारा नप सभापति को सम्मान पत्र से किया गया सम्मानित
Image