रांची(झारखंड) :: दो पूर्व मंत्री,पूर्व सांसद समेत तीन अन्य लोग आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में हुए बरी

डेस्क, कुशीनगर केसरी, रांची, झारखंड। मेदिनीनगर पलामू जिला के व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार की अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में तत्कालीन विधायक राधा कृष्ण किशोर ,पूर्व विधायक सुधा चौधरी, पूर्व सांसद मनोज भुईया रहमत उल्लाह अंसारी, उमेश सिंह व श्रवण कुमार मिश्रा को साक्ष्य के कमी पाते हुए बाईज्जत बरी कर दिया है।


विदित हो कि उपरोक्त मामले में तत्कालीन फ्लाइंग स्कॉट दंडाधिकारी सह कनीय अभियंता पंडवा अमित कुमार ने उपरोक्त लोगों के विरुद्ध पाटन थाना में कांड संख्या 130 वर्ष 2014 तिथि 15 नवंबर 2014 को भादवि की धारा 188, 427 व तीन संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि उपरोक्त मुदालहुम अनाधिकृत रूप से सरकारी स्थान पर चुनाव प्रचार का उपयोग किए थे ।भाजपा प्रत्याशी राधाकृष्ण किशोर पर आरोप था कि ग्राम पचकेडिया थाना पाटन में बिजली के पोल में व उसी ग्राम में भीम गोस्वामी के घर के सरकारी बिजली पोल में भाजपा का झंडा लगाया था ।जबकि मनोज कुमारभुईया राजद प्रत्याशी के द्वारा भी महेश चंद्रवंशी के घर के पास यात्री सेड तथा पेड़ पर व ईश्वरी साहू ग्राम नावा बाजार के घर से अखाड़ा चौक तक अनाधिकृत रूप से राजद का झंडा लहराता हुआ लगाए थे। इसी तरह जदयू प्रत्याशी सुधा चौधरी पर आरोप था कि ग्राम पचकेडिया थाना पाटन में बिजली पोल और धनगर डीहा में स्थित मतलू लाम के घर के पास सरकारी जमीन पर जनता दल यूनाइटेड का झंडा चुनाव प्रचार हेतु लगाया था ।उपरोक्त मामले में अदालत के द्वारा दिनांक 13 मार्च 2015 को उपरोक्त सभी मुदालहम के विरुद्ध संज्ञान लिया गया था ।इस मामले में गवाही भी हुई थी ।परंतु साक्ष्य के कमी पाते हुए अदालत ने उपरोक्त मामले में सभी मुद्रालयम को जीआर कांड संख्या 2238 ।14 के सभी आरोपी को साक्ष्य के कमी पाते हुए बाईज्जत बरी कर दिया।