बेतिया(प.च.) :: अवैध शराब धंधे बाज को न्यायालय के द्वारा मिला 5 वर्ष की कारावास की सजा

शहाबुद्दीन अहमद, कुशीनगर केसरी, बिहार, बेतिया(प.च.)। स्थानीय व्यवहार न्यायालय में अवैध शराब का धंधा किए जाने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ,उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार पांडे ने कांड के नामजद अभियुक्त जगदीश साहनी को दोषी पाया है, न्यायालय में सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने सिर्फ अभियुक्त को मध्य निषेध उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) में 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही ₹1लाख का जुर्माना देने का भी आदेश दिया है ,फैसले में न्यायाधीश ने कहा है कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा बढ़ाई जाएगी।
न्यायालय के द्वारा ऐसा फैसला आने पर आम लोगों के बीच में नशा खुरानी गिरोह, नशा करने वाले लोगों पर न्यायालय के इस फैसले से कुछ प्रभाव पड़ने की आसार नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन घट रही हैं और न्यायालय से इसी तरह के फैसला भी आ रहे हैं मगर लोग है कि शराब पीने पर मजबूर है ,चाहे उनको जितनी भी सजा मिले। शराब के नशे को छोड़ना नहीं चाहते हैं ठीक इसके विपरीत शराब के धंधा करने वाले भी इसी पहलू पर अपने जीवन बिताने पर मजबूर है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति पूर्व से ही खराब है और इस धंधे से उनकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो जाती है मगर सामाजिक एवं शारीरिक स्थिति पर ठीक नियंत्रण नहीं हो पाता है। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पूर्ण नशाबंदी योजना किसी हद तक भी सफल नहीं हो ता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हर जगह शराब खुलेआम बिक रहा है और पुलिस प्रशासन का यह धन कुबेर की जैसा आमदनी का जरिया बन गया है इसी वजह कर शराबबंदी पूर्ण तरह से विफल है।


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