बेतिया(प.चं.) :: नाबालिग के अपहरणकर्ता को 7 साल की सजा और जुर्माना, पोक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

शहाबुद्दीन अहमद, कुशीनगर केसरी, बेतिया(प.चं.) बिहार। युवती के अपहरण व पोक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिग्विजय कुमार ने अपहरणकर्ता को दोषी पाते हुए 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है ,साथ ही 40 हजार जुर्माना भी लगाया है, सजायाफ्ता राजेश राम राम नगर थाना के बावल गांव निवासी बताया गया है।


स्पेशल पॉक्सो एक्ट के वेद प्रकाश दुबे ने बताया कि 3 साल पहले 23 मार्च 2016 को रात में शौच करने गई किशोरी गई थी लेकिन काफी समय बाद घर नहीं लौटी तो परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद में, पता चला कि राजेश राम के साथ और लोगों ने शादी के नियत से किशोरी को का भगा कर ले गए हैं, जब किशोरी के पिता राजेश के घर शिकायत करने गए उसके परिजन मारपीट पर उतारू हो गए, इसको लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, इसी मामले में सुनवाई करते हुए राजेश राम को दोषी मानते 7 वर्ष कारावास की सजा के साथ-साथ ₹40000 जुर्माना लगाया गया है।


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