बेतिया(प.चं.) :: नाबालिग के अपहरणकर्ता को 7 साल की सजा और जुर्माना, पोक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

शहाबुद्दीन अहमद, कुशीनगर केसरी, बेतिया(प.चं.) बिहार। युवती के अपहरण व पोक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिग्विजय कुमार ने अपहरणकर्ता को दोषी पाते हुए 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है ,साथ ही 40 हजार जुर्माना भी लगाया है, सजायाफ्ता राजेश राम राम नगर थाना के बावल गांव निवासी बताया गया है।


स्पेशल पॉक्सो एक्ट के वेद प्रकाश दुबे ने बताया कि 3 साल पहले 23 मार्च 2016 को रात में शौच करने गई किशोरी गई थी लेकिन काफी समय बाद घर नहीं लौटी तो परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद में, पता चला कि राजेश राम के साथ और लोगों ने शादी के नियत से किशोरी को का भगा कर ले गए हैं, जब किशोरी के पिता राजेश के घर शिकायत करने गए उसके परिजन मारपीट पर उतारू हो गए, इसको लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, इसी मामले में सुनवाई करते हुए राजेश राम को दोषी मानते 7 वर्ष कारावास की सजा के साथ-साथ ₹40000 जुर्माना लगाया गया है।


Popular posts
रांची(झारखंड) :: रंगदारी मांगने वाले पांडेय गिरोह का गुर्गा धराया, हथियार जब्‍त
Image
बेतिया(पश्चिम चंपारण) :: महिला चिकित्सक व उनके कर्मी द्वारा पत्रकार के साथ किया गया दुर्व्यवहार, संघ से पत्रकार ने की विधि सम्मत कार्यवाही की लगाई गुहार
बेतिया(पश्चिम चंपारण) :: मियांपुर दुबौलिया के पूर्व मुखिया के द्वारा खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर का किया गया वितरण
Image
बेतिया(पश्चिम चंपारण) :: चोरों ने घर व साइकिल की दुकान का ताला तोड़कर लाखों के सामान उड़ाए, मुकदमा दर्ज
कुशीनगर :: रिपोर्ट के बारे में पूछने गए गुण्डागर्दी करते हुए डाक्टर ने परिजन को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, मुकदमा नहीं हुआ दर्ज, पीड़ित हुआ न्याय से वंचित
Image