रांंची(झारखंड) :: चारा घोटाला :::: ३ बार सुनवाई टलने के बाद लालू यादव को लगा झटका, नहीं मिली जमानत

डेस्क, कुशीनगर केसरी, रांची, झरखंड। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दुमका कोषागार मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव  की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जमानत का विरोध किया गया और कहा गया कि दुमका मामले में लालू यादव की हाफ कस्टडी पूरी नहीं हुई है. पहले भी इसी आधार जमानत मांगी गई थी. इसलिए उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए. सीबीआई की इस दलील पर कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दिया. इससे पहले तीन तारीखों में उनकी याचिका पर सुनवाई टल गई थी।


दरअसल याचिका में लालू यादव ने अपनी बीमारी का हवाला दिया था. याचिका में उन्होंने कहा था कि वो रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैंपिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है. बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने जमानत मांगी थी। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को पिछले साल 24 मार्च को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत सात-सात वर्ष की सजा सुनाई थी. इस मामले में उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इसके अलावा चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में भी वो सजायाफ्ता हैं. लालू यादव पर दुमका कोषागार से तीन करोड़ 13 लाख रुपए गबन करने का आरोप था।


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