बेतिया(प.च.) :: दहेज हत्या के मामले में पति समेत तीन को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

शहाबुद्दीन अहमद, बेतिया(प.चं.), बिहार। स्थानीय व्यवहार न्यायालय में एक केस का परिचालन करते हुए दहेज हत्या मामले में पति समेत तीन लोगों को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है।


इस संबंध में पता चला है कि दहेज हत्या के एक मामले में न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने आरोपी पति समेत तीन को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।मामले में शिकारपुर थाना क्षेत्र के अंजुआ सुगौली गांव निवासी रामू साह, राजू शाह तथा रविंद्र शाह को सजा सुनाई गई है, साथ ही ₹10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है, रामनगर थाना क्षेत्र के बाथुनी गांव निवासी, जया शाह ने पुत्री, शिवकुमारी देवी की शादी शिकारपुर थाना क्षेत्र के अंजुआ सुगौली गांव निवासी रामू साह से वर्ष 2015 में की थी, शादी के 1 वर्ष बाद से ही दहेज में बाइक आदि की मांग की जा रही थी, अचानक खबर मिलने पर जब अपनी पुत्री को घर पहुंचे तो देखा कि इसकी पुत्री की हत्या कर शव गायब कर दिया गया था, इसी क्रम में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद न्यायालय में पुलिस के द्वारा सभी कागजातों को जमा करने के बाद केस की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने तीन आरोपियों को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।