बेतिया(प.चं.) :: अब घराड़ी के 20 वर्गफीट जमीन पर भी स्वीकृत होगा आवास अनुदान

शहाबुद्दीन अहमद, बेतिया(प.चं.), बिहार। नगर विकास एवं आवास विभाग की कार्यशाला में मिली जानकारी के आधार पर नप सभापति ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के प्रावधान में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले लाभुक परिवार के लिये 30 वर्गफीट घराड़ी की जमीन अनिवार्य थी। केवल ग्राउंड फ्लोर यानी भू-तल पर ही निर्माण की अनुमति थी। अब 20 वर्गफीट घराड़ी वाले परिवार भी योजना का लाभ पा सकेंगे। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर भी शौचालय निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। जल्द ही विभाग इसका लिखित निर्देश भेजेगी।