शहाबुद्दीन अहमद, बेतिया(प.चं.), बिहार। प्राप्त समाचार के अनुसार,बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति से संबंधित कानून में 10 वर्षों की वृद्धि की गई है, इससे संबंधित बिल् विधानसभा से ध्वनि मत से पारित हो गई है ,इसको पारित करने में विधानसभा के सत्ता पक्ष के विधायक एवं विरोधी दल के विधायकों के संयुक्त कोशिश से पारित कर दी गई है, इसके पारित हो जाने से अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति के लोगों को चुनाव में लोकसभा एवं विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल जाएगा, जिसकी अवधि इसी महीने समाप्त होने वाली थी, अगर इस से संबंधित बिल विधानसभा से नहीं पारित होता तो लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में अनुसूचित जाति -अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता, इस कानून के पास हो जाने से चुनाव लड़ने वाले विरोधी दलों एवं सत्ता पक्ष के अनुसूचित जाति_ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा, जिससे चुनाव लड़ने में आसानी होगी।
लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों के निर्धारण में भी परेशानी का सामना करना पड़ता, क्योंकि अनुसूचित जाति -अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पूर्व से ही सीट निर्धारित थी, जिसकी अवधि इसी महीना समाप्त होने वाली थी, अगर बिहार विधानसभा से समय में बढ़ोतरी नहीं होती तो लोकसभा एवं विधानसभा में इन जाति के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, जो खेद जनक होता।
बेतिया(प.चं.) :: बिहार विधानसभा से एससी- एसटी एक्ट में 10 वर्षों की बढ़ोतरी से संबंधित बिल पास