बेतिया(प.चं.) :: गला रेत कर हत्या के मामले में, उम्र कैद की सजा के साथ-साथ 15 हजार जुर्माना भी लगा

शहाबुद्दीन अहमद, बेतिया(प.चं.), बिहार। 10 वर्षीय बालक की गला रेत कर हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए, सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतनारायण शिवहरे ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है ,साथ ही उसके ऊपर ₹15000 अर्थदंड भी लगाया है ,अर्थदंड की राशि मृतक के परिजनों को देय होगा। सजायाफ्ता फ्राखुलअंसारी मैनाटांड़ थाने के बसंतपुर गांव का रहने वाला है।


अपर लोक अभियोजक, जय शंकर तिवारी ने बताया कि 23 सितंबर 2007 को संध्या 4:00 बजे बसंतपुर गांव के ही अनवर अंसारी का पोता आसिफ अली 10 वर्ष गांव के पूर्व ओरिया नदी के तरफ खेलने गया था, कुछ देर बाद ग्रामीणों रवआलम ने आकर बताया कि आशिफ का गला रेत कर नदी के किनारे फेंक दिया गया है ,इस सूचना पर ग्रामीणों के साथ अनवर अंसारी वहां पहुंचे तो देखा के आसिफ खून से लथपथ जख्मी हालत में गिरा हुआ था, उसे बेहतर चिकित्सा के लिए अस्पताल रेफर कर दिया, इलाज के दौरान उसकी मौत गई, इस संबंध में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी ,इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था, इसी मामले में एक अभियुक्त फरा खुल अंसारी का विचारण पूरा करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।


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