मिर्जापुर :: जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को संविधान के प्रस्तावना की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी

अन्नपूर्णा श्रीवास्तव मिर्जापुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय मिर्जापुर द्वारा जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को संविधान के प्रस्तावना की जानकारी दिए जाने हेतु प्रत्येक सोमवार को कारागार में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में आज 13 जनवरी को दोपहर 12:00 बजे जिला कारागार मिर्जापुर में पूर्णकालिक सचिव अमित कुमार यादव द्वितीय ने कारागार में निरुद्ध महिला व पुरुष बंदियों को संविधान के प्रस्तावना की शपथ दिलाते हुए संविधान के कर्तव्य मौलिक अधिकारों को विस्तार से जानकारी दी।
आगे श्री यादव ने बंदियों को यह भी बताया कि प्रत्येक मनुष्य को संविधान में समान अधिकार प्राप्त कराया गया है। प्रत्येक व्यक्ति नैतिकता का पालन करें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे दूसरों को बाधा उत्पन्न हो, हमें दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, हमेशा मौलिक कर्तव्यों का पालन करें और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान तथा राष्ट्र धरोहर व संपत्ति के प्रति सम्मान करें। वहीं जेल अधीक्षक अनिल कुमार राय ने उपस्थित बंदियों को बताया कि संविधान के अनुच्छेद ५१(क) में वर्णित कर्तव्य तथा अनुच्छेद 14 से 32 में वर्णित अधिकारों को विस्तार से बंदियों को जानकारी दिए। उन्होंने यह भी बताया कि संविधान हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। प्रत्येक नागरिक अनुशासित रहेगा तभी उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा। उक्त कार्यक्रम में रिटेनर अशोक कुमार यादव व विष्णु सिंह ने संविधान के मूल कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक बंदियों को दिए। संविधान के मूल कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों का व्याख्यान करते हुए कार्यक्रम का सफल संचालन कार्यक्रम व्यवस्था वरिष्ठ सहायक दीपक कुमार श्रीवास्तव व उमेशचंद्र एवं जेल के समक्ष सिपाही व कर्मचारी गण उपस्थित रहे।