पटना :: निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम समिति की बैठक बुधवार को प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई सम्पन्न

विजय कुमार शर्मा, बिहार, पटना। सरकार की तरफ से राजधानी पटना के निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब 7 फ़ीसदी से ज्यादा सालाना फीस वृद्धि नहीं की जा सकेगी। निजी स्कूल शुल्क भी नियम अधिनियम समिति की बैठक के बाद प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने यह आदेश दिया है। आदेश नहीं मानने वाले स्कूल के खिलाफ कार्यवाही हो।


निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम समिति की बैठक बुधवार को प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आयुक्त के निर्देश दिया है कि सभी निजी विद्यालय अनिवार्य रूप से बिहार निजी विद्यालय शुल्क अधिनियम अधिनियम 2019 का पालन सुनिश्चित करें. किसी भी निजी स्कूलों के नामांकन शुल्क, मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क आदि को मिलाकर पूरे साल में देने वाली कुल फीस का 7% से अधिक वृद्धि नहीं की जायेगी।