बेतिया(प.चं.) :: न्यायालय ने सुनाया फैसला, दहेज हत्या में पति को 7 वर्ष के कारावास की सजा

शहाबुद्दीन अहमद, बेतिया(प.चं.), बिहार। स्थानीय बेतिया व्यवहार न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में एडीजी नवम ,अरुण कुमार प्रथम ने दोषी पति को 7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही ₹10 हजार जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाले मझौलिया थाना क्षेत्र के ओझा मठिया गांव निवासी शिवराज महतो हैं।एक दूसरे केश में, विशेष न्यायाधीश, उत्पाद अधिनियम पवन कुमार पांडे ने भी एक शराबी को 3 माह की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले बेतिया नगर थाना क्षेत्र के घुसुक पुर निवासी, इकबाल अहमद हैं।
बेतिया व्यवहार न्यायालय के द्वारा दोषी को इस तरह की सजा देना उचित कार्रवाई माना जा रहा है ,क्योंकि दहेज लोभियों की तांडव इस कदर बढ़ गई है के प्रति दिन दो से तीन घटनाएं शहर में इस तरह की घट रही है, दहेज लेना अपने आप एक अपराधी को दंड है,इसलिए दहेज लोभियों को न्यायालय द्वारा सजा मिलना एक अच्छी खबर है, इसके अलावा शराबियों को भी न्यायालय के द्वारा उनके मुकदमों का तुरंत विचारण करके सजा देना भी एक अग्रणी कदम न्यायालय का द्वारा उठाया जा रहा है, जो समाज सुधार के लिए एक अच्छा कदम माना जराहा है।