मिर्जापुर :: भारत के संविधान के मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के बारे में जेल के बंदियों को दी गई जानकारी

अन्नपूर्णा श्रीवास्तव, मिर्जापुर। जिला कारागार के प्रांगण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिर्जापुर के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव अमित कुमार यादव द्वितीय, जेल अधीक्षक अनिल कुमार राय एवं नवागत जेलर बृजकिशोर कुमार गौतम द्वारा जेल में निरुद्ध महिला/पुरुष कैदियों को भारत के संविधान की प्रस्तावना का शपथ दिलाया गया।उन्होंने संविधान के मूल कर्तव्य एवं मौलिक अधिकारों को विस्तार से बताते हुए कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखें, उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। देश के राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान तथा सरकारी संपत्ति एवं पर्यावरण का सम्मान करें। अधीक्षक कारागार अनिल कुमार राय द्वारा उपस्थित बंदियों को बताएं कि संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य व अधिकारों को अनुच्छेद 14 से 32 में वर्णित नागरिकों को समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकारों के संदर्भ में विस्तार से बंदियों को जानकारी दिया गया। नवागत जेलर बृजकिशोर कुमार गौतम एवं रिटेनर अशोक कुमार यादव व विष्णु सिंह ने बंदियों को बताया कि संविधान के कर्तव्य व अधिकार सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें संविधान का हृदय से सम्मान करना चाहिए और उसका अनुसरण करने की सलाह दिए। वहीं संविधान के मूल कर्तव्यों व मौलिक अधिकारों के व्याख्यान कार्यक्रम की व्यवस्था वरिष्ठ सहायक दीपक कुमार श्रीवास्तव उमेश चंद एवं जेल के समस्त सिपाही व कर्मचारी गण उपस्थित होकर सहयोग किए।