विजय कुमार शर्मा, बिहार, पटना। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने हड़ताल पर जाने वाले नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है .सभी डीएम और डीडीसी को भेजे पत्र में अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि जो भी शिक्षक शिक्षण कार्य का बहिष्कार करेंगे उन्हें सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थित मानते हुए नो वर्क नो पे के सिद्धांत के तहत वेतन नहीं दिया जएगा।साथ हीं कार्य पर अनुपस्थिति की अवधि सेवा में टूट मानी जाएगी इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी नियोजित शिक्षक मैट्रिक परीक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में केस दर्ज किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने यह भी ष्पष्ट किया है कि वैसे शिक्षकों को निलंबित करते हुए विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।
पटना :: 17 फरवरी से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके बिहार के नियोजित शिक्षकों पर सरकार हुई सख्त