बेतिया(प.चं.) :: न्यायालय ने दहेज हत्या कांड में पति ,सास व ससुर को 8- 8 साल की सजा सुनाई

शहाबुद्दीन अहमद, बेतिया(प.चं.), बिहार। बेतिया व्यवहार न्यायालय में दहेज हत्या कांड से संबंधित एक केस का विचारण करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने पति, सास और ससुर को दोषी मानते हुए 8 -8 वर्ष की सजा सुनाई है ,साथ ही 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता जोगा पट्टी थाना के डुमरी निवासी राजकिशोर साह उसकी मां मंतुरा देवी व पिता सरवन साह बताया गया है ।पीपी, अरविंद सिंह ने संवाददाता को बताया कि सिरसिया ओपी के बीज बनिया निवासी ,कोलाई साह के पुत्र रविता की शादी ,डूंमरी निवासी सरवन साह के पुत्र राजकिशोर साह से वर्ष 2008 में हुई थी। 3 दिसंबर 2013 को रविता को जिंदा जला का उसकी हत्या कर दी,व शव को जला कर नहर में फेक दिया गया।
न्यायलय के द्वारा इस तरह की घटना में इतना लंबा समय लेना अपराध को बढ़ावा देने में सहायता होने का परिचायक है, अगर अपराधी को तुरंत सजा मिल जाती तो इस तरह की घटना सुनने को भी नहीं मिलती, मगर न्यायालय का केस से संबंधी विचारन में समय लगना इसकी अपनी एक व्यवहारिकता है।