बेतिया (पं.चं.) :: न्यायालय का आया फैसला, हत्या आरोपित को मिला आजीवन कारावास

शहाबुद्दीन अहमद, बेतिया (पं.चं.) बिहार। कोरोना महामारी के मद्देनजर न्यायालय ने भी प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई नहीं रोक परोक्ष रूप से वीडियो काउंसलिंग के जरिए केस की सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को हत्या के जुर्म में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।


इस बात की जानकारी देते हुए एपीपी, चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि जनवरी 2003 की रात्रि चनपटिया थाना के पुरैना गांव निवासी शशिकांत मिश्र अपने भाई मुकुंद मिश्रा के दरवाजे पर आग ताप रहे थे, तभी इसी गांव के आरोपी उमराव सिंह, अमित सिंह, जमिल मियां, संजय यादव तथा नागेश्वर यादव हरवे हथियार से लैस होकर आए ,पूर्व की दुश्मनी के कारण राजू मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी, मुकुंद मिश्रा के घर में लूटपाट किए ,जाते समय घर को डायनामाइट से उड़ा दिया, दरवाजे को भी आग लगा दिया, साथ ही दरवाजे पर खड़े ट्रैक्टर और बाइक को भी आग लगा दिया, साथी उमराव सिंह, अमित सिंह तथा जमील मियां को आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाते हुए 3 वर्ष की सजा तथा पांच - पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। नागेश्वर यादव को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दस वर्ष का कारावास के साथ-साथ ₹5 हजार का जुर्माना लगाने के साथ-साथ सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।


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