कुशीनगर :: आइए जाने किस मामले में कोर्ट ने सुनाई भाजपा नेता को पांच बर्ष की सजा


सुनील कुमार तिवारी, कुशीनगर केसरी, कुशीनगर। जिले में 13 वर्ष पूर्व भीड़ को उकसाने ओर समुदाय विशेष के प्रति द्वेषपूर्ण भाषण देने का आरोप सिद्ध होने पर गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने गो-सेवा समिति के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक ( रामकोला विधान सभा क्षेत्र) यशवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह को पांच वर्ष की सजाई सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद उन्‍हें न्यायिक कस्टडी में देवरिया जेल भेज दिया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधविक्ता अरुणेंद्र कुमार दुबे के अनुसार 25 नवंबर 2006 में वादी मुकदमा मोहनमुंडेरा निवासी खैराती पुत्र तूफानी ने कप्तानगंज थाने में तहरीर देकर अवगत कराया था कि बिहार के बेतिया स्टेट की भूमि पर हियुवा ने मोहन मुंडेरा में सहभोज कर मंदिर का अवैध रूप से निर्माण कराया। फिर खुद हियुवा के लोगों ने खभराभार गांव निवासी अतुल सिंह के उकसाने पर दूसरे पक्ष के लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर पिटाई की। इस दौरान आरोपित ने दूसरे समुदाय के प्रति द्वेषवश भाषण भी दिया था।इस मामले में पुलिस ने अतुल सिंह समेत 26 लोगों के खिलाफ विभिन्न अपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की विवेचना शुरू की थी। दाखिल चार्जसीट के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की। गवाहों के बयान व जिरह तथा साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत न्यायाधीष ने दोष सिद्ध करार देते हुए उक्‍त सजा सुनाई है। फैसला सुनने आए पूर्व विधायक को अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
गोसेवा समिति के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक यशवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर जो भी मुकदमे दर्ज हैं, वे सभी हिदुंत्व व विकास के लिए किए गए संघर्ष को लेकर है, न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है।