बेतिया(प.चं.) :: सर्व क्षमा योजना के तहत परिवहन विभाग ने की पहल : डीटीओ

शहाबुद्दीन अहमद, कुशीनगर केसरी, बेतिया(प.चं.) बिहार। परिवहन विभाग के द्वारा सर्व क्षमा योजना का आरंभ कर दिया गया है। इसके अंतर्गत परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर- ट्रेलर मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब वैसे वाहन मालिक जिनका वर्षों का ट्रैक्टर- ट्रेलर का टैक्स बकाया है वह आगामी 3 महीना के क्षमा योजना के तहत मात्र ₹25हजार जमा कर, अपने बकाए से मुक्ति पा सकते हैं, इसके लिए वाहन पर जो भी अर्थदंड होगा वह सर्वछमा योजना के तहत माफ कर दी जाएगी।


हालांकि सर्व क्षमा योजना की अवधि अधिसूचना जारी होने के 90 दिन तक ही मान्य होगा। विभाग ने 15 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है इस तरह देखा जाए तो आगामी 12 जनवरी तक कोई इस योजना का लाभ परिवहन स्वामियों को मिल सकेगा, अवधि समाप्त होने के बाद इस सर्व क्षमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात की जानकारी देते हुए डीटीओ राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सरकार के आदेश के आलोक में विभाग ने तत्काल ट्रैक्टर- ट्रेलर वाहन मालिकों के लिए राहत प्रदान किया है। जिसके तहत मात्र २५ हजार देकर- ट्रैक्टर मालिक बकाए टैक्स को एकमुश्त २५ हजार देकर भुगतान कर सकते हैं। यह योजना ९० दिनों के अंदर ही योजना का लाभ मिल सकता है इसमें वैसे भी वाहन मालिक हैं जो अभी तक ट्रैक्टर- ट्रेलर का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं वह भी लाभ ले सकते हैं अन्यथा ९० दिन के बाद पुरानी नियम के तहत ही जुर्माना राशि ली जाएगी। डीटीओ ने राजेश कुमार सिंह ने आगे बताया कि विभाग ने सर्व क्षमा के साथ-साथ फिटनेस प्रमाण पत्र के विलंब फीस में भी भारी राहत दिया है, फिटनेस प्रमाण पत्र के समाप्ति के उपरांत प्रतिदिन ₹१५ विलंब शुल्क लगेगा पहले यह ₹५० प्रतिदिन लगता था लेकिन विभाग ने वाहनों के प्रकार के आधार पर विलंब शुल्क में राहत प्रदान किया है, जिसमें दो पहिया- तीन पहिया के लिए ₹१० प्रतिदिन, व्यवसायिक ट्रैक्टर १५ रूपया प्रतिदिन, छोटे चार पहिया वाहन ₹२० प्रतिदिन और भारी व्यवसायिक वाहन ₹३० शुल्क लगेगा ,उन्होंने आगे बताया कि ९० दिनों के अंदर ही यह लाभ मिल सकेगा।