बेतिया :: अल्ट्रासाउंड सेंटरों का मानक पूरा नहीं करने पर बंद करने का आदेश : सिविल सर्जन

शहाबुद्दीन अहमद, कुशीनगर केसरी, बेतिया, बिहार। स्थानीय नगर थाना क्षेत्र के बिना चिकित्सक के चल रहे अल्ट्रासाउंड व जांच घरों में मानक के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने को लेकर जांच के दौरान बिना चिकित्सक के संचालित हो रहे अल्ट्रासाउंड केंद्र को बंद करने का निर्देश सिविल सर्जन ने दिया है ।बिना चिकित्सक मरीजों का अल्ट्रासाउंड करने के मामले में दो सेंटर संचालक फंस गए हैं। सिविल सर्जन डॉ अरुण कुमार सिन्हा ने संवाददाता को बताया कि फिलहाल दोनों का निबंधन रद्द कर दिया गया है।
इसी प्रकार सिविल सर्जन द्वारा की गई छापेमारी में बिना चिकित्सक अल्ट्रासाउंड संचालन के मामले में बैसाखवा चौक स्थित आजाद अल्ट्रासाउंड सेंटर के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। इस बाबत पूछे जाने पर सिविल सर्जन डॉ अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि अल्ट्रासाउंड बगैर किसी चिकित्सक से संचालित हो रहा था, सीएस ने जारी अपने पत्र में कहा है कि अल्ट्रासाउंड सेंटर के अभिलेखों के अनुसार डॉ हुसैन चिकित्सक के रूप में मरीजों को अल्ट्रासाउंड करने के लिए नामित है, उसे 9 दिसंबर को आवेदन देकर अपना नाम वापस ले लिया है, बावजूद सेंटर संचालक की ओर से इसकी सूचना नहीं दी गई थी ,जिस कारण बंद करने का आदेश दे दिया गया है।


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