बेतिया(प.चं.) :: पिता व तीन पुत्रोंं पांच को न्यायालय ने कठिन कारावास की सजा सुनाई

शहाबुद्दीन अहमद, कुशीनगर केसरी, बेतिया, बिहार। बेतिया व्यवहार न्यायालय ने १५वर्ष पुराने एक मारपीट के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने पिता व तीन पुत्र को दो वर्ष कठिन कारावास की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता जोगापट्टी थाना छेत्र के हरपुर निवासी ठग महतो,अशोक महतो,वेयास महतो एवं भतीजा सुभाष महतो को सजा का हकदार बताया है।जिला जज अभिमन्यु- लालश्रीवस्टव ने अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
पीपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि १५ अप्रैल २००४ को पूर्व से चले आरहे जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्तों ने ग्रामीण भूवाली महतो तथा उनके भाई एवं एक महिला को लाठी फरसा से मारकर जख्मी कर दिया था। मामले को लेकर भुआली महतो ने थाना में एफ आई आर दर्ज कराई थी,जिसे सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई गई है।