बेतिया(प.चं.) :: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना अंतर्गत 126 श्रमिकों/व्यापारियों ने कराया नामांकन

शहाबुद्दीन अहमद, कुशीनगर केसरी, बेतिया, बिहार। आज जिला निबंधन-सह-परामर्श केन्द्र, बेतिया के प्रांगण में एक दिवसीय वृहद नामांकन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु कुल 126 श्रमिकों/व्यापारियों ने अपना नामांकन कराया।


सहायक श्रमायुक्त, तिरहुत प्रमंडल, संजीव कुमार ने बताया कि असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत आरंभ की गयी दो पेंशन योजनाओं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना से शत-प्रतिशत लाभुकों को लाभान्वित करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आमलोगों को जानकारी देने तथा इन योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु डीआरसीसी के प्रांगण में वृहद नामांकन कैंप का आयोजन किया गया। नामांकन कैंप का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस अवसर पर विधायक, मदन मोहन तिवारी, भागीरथी देवी तथा गणमान्य जनप्रतिनिधिगण सहित सहायक श्रमायुक्त, तिरहुत प्रमंडल, संजीव कुमार, सिविल सर्जन, डाॅ0 अरूण कुमार सिन्हा, जिला खनन पदाधिकारी, सर्वेश कुमार सम्भव, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, राजन कुमार, जिला प्रबंधक, सीएससी, शिवकांत कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं काॅमन सर्विस सेंटर के भीएलई आदि उपस्थित रहे। श्रमायुक्त, संजीव कुमार द्वारा बताया गया कि जिले के सभी दुकानदार, व्यापारी, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक जैसे रिक्शा चालक, खुदरा दुकानदार, मध्याह्न भोजन में काम करने वाले कामगार, ईंट भट्ठों में काम करने वाले कामगार, घरेलू कामगार, कृषि क्षेत्र के कामगार, मछली पालन, निर्माण श्रमिक, बीड़ी कामगार, हैंडलूम कामगार, आशा वर्कर, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी आदि अपने आधार कार्ड, बैंक खाता (आइएफएससी कोड सहित) तथा उम्र के अनुसार निर्धारित प्रथम अंशदान की राशि जमा कर काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपना नामांकन करा सकते है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के ऐसे कामगार जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हो तथा जिनकी मासिक आय पन्द्रह हजार से कम हो तथा वो आयकर दाता नहीं हो और ना ही एनपीएस, इसीआइसी, इपीएफ आदि से आच्छादित हो, वे अपना आधार कार्ड, बैंक खाता (आइएफएससी कोड सहित) तथा भुगतान की जाने वाली प्रथम अंशदान की राशि जमा कराकर किसी भी काॅमन सर्विस सेंटर से अपना नामांकन करा सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत वैसे दुकानदार, व्यापारी जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हो, आयकर दाता नहीं हो तथा जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक नहीं हो, एनपीएस, इसीआइसी, इपीएफ आदि से आच्छादित नहीं हो राष्ट्रीय पेंशन योजना में काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपना नामांकन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में उम्र के हिसाब से प्रति माह अंशदान की राशि तय की गयी है जो न्यूनतम 55 रू0 प्रतिमाह से लेकर 200 रू0 प्रतिमाह तक है। 18 वर्ष की आयु में नामांकन कराने वाले कामगार को 55 रू0 प्रति माह अंशदान की राशि का भुगतान करना होगा जबकि 40 वर्ष की आयु के कामगार को 200 रू0 प्रति माह अंशदान देना होगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना अंतर्गत यह मासिक अंशदान उन्हें 60 वर्ष की आयु तक देना होगा। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात उन्हें 3000 रू0 मासिक पेंशन भुगतान किया जायेगा। कार्यक्रम के दौरान लाभुकों का आॅनस्पाॅट नामांकन कर सर्टिफिकेट भी वितरित किया गया। लाभुक मुकेश कुमार यादव, एम. के. पप्पु, निप्पु पाण्डेय, गायत्री देवी, निर्मला देवी, सोनी देवी, ज्योति कुमारी, सविता देवी, बड़ेलाल मिश्रा एवं मीरा देवी को विधायक, बेतिया, मदन मोहन तिवारी द्वारा नामांकन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन संजीव कुमार, श्रमायुक्त, तिरहुत प्रमंडल एवं शिवकान्त कुमार, जिला प्रबंधक, सीएससी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।