बेतिया(प.चं.) :: सरकारी कर्मियों के प्रोन्नति पर 28 को होगा कोर्ट में सुनवाई

शहाबुद्दीन अहमद, बेतिया(प.चं.), बिहार। राज्य सरकार के कर्मियों को अब 28 जनवरी तक उनकी प्रोन्नति पर सस्पेंस बरकरार है। 28 जनवरी को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों की तक की निगाह इस सुनवाई पर टिकी हुई है ,जब तक सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देता ,राजय सरकार प्रोन्नति देने का कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है।
सता देेंं कि राज्य सरकार के अधीन नौकरियों में प्रोन्नति पर अप्रैल 2019 से रोक लगा दी गई है ,11 अप्रैल को राज्य सरकार की विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगा दी गई थी ।पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह आदेश जारी किया गया था, तब से प्रोन्नति बंद है ।डीपीसी की बैठकों पर रोक लगाने के बाद राज सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया था, कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया ।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार चाहकर भी डीपीसी की बैठकों के आदेश को वापस नहीं ले सकती, अपने ही इस आदेश को हटाने की अनुमति मांगने ,बिहार सरकार दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार के सभी वर्ग के कर्मचारियों ,शिक्षकों को उनकी प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने का आदेश मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है ,इसके कारण राज्य सरकार के सभी संवर्ग के कर्मचारियों को प्रोन्नति से संबंधित लाभ मिलने से उनके वेतन भुगतान में बढ़ोतरी होने की संभावना बन जाएगी।