मिर्जापुर :: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में किशोर संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध बालकों को संविधान के मूल प्रस्तावना का दिलाया गया शपथ

अन्नपूर्णा श्रीवास्तव मिर्जापुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में 10 जनवरी 2020 को अपराहन 12:00 बजे किशोर संप्रेक्षण मोर्चाघर मिर्जापुर में पूर्णकालिक सचिव अमित कुमार यादव, द्वितीय अधीक्षक क्षमानाथ राय, सहायक अध्यापक डॉक्टर रमेश कुमार पांडेय व आनंद सिंह ने किशोर संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध बालकों को संविधान के मूल प्रस्तावना का शपथ दिलाते हुए कर्तव्य एवं मौलिक अधिकारों का पाठन कराए।
कार्यक्रम में पूर्णकालिक सचिव अमित कुमार यादव ने संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध जनपद मिर्जापुर भदोही सोनभद्र के कुल 82 बालकों को संविधान के अनुच्छेद 51(क) में उल्लेखित क से ट तक के मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत का संविधान सभी कानूनों से ऊपर है इसलिए संविधान संप्रभुता एवं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर सम्मान करें स्वतंत्रता के लिए उच्च आदर्शों को ह्रदय से पालन करें भारत की प्रभुता एकता व अखंडता को बनाए रखें और भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों के 6 व्यापक से श्रेणियों का उल्लेख करते हुए श्रद्धा पूर्वक एवं शुद्ध अंत: करण से निर्वाहन करने का बचन दिलाए। संप्रेक्षण गृह अधीक्षक क्षमानाथ राय ने उपस्थित 82 बालकों को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 51 क को ह्रदयगम कर अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करें वही सच्ची निष्ठा होगी। संविधान के मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकारों का व्याख्यान करते हुए कार्यक्रम का संचालन एवं कार्यक्रम व्यवस्था वरिष्ठ सहायक दीपक कुमार श्रीवास्तव ने किया तथा किशोर संप्रेक्षण गृह के समस्त कर्मचारी गण उपस्थित रहे।