पटना :: बिहार के मुखिया और सरपंच के साथ-साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को लेकर नीतीश सरकार हो गई टाइट, जारी कर दिया है ये नया आदेश

विजय कुमार शर्मा, बिहार, पटना। सूबे में अब मुखिया और सरपंच को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी होगी। यही नहीं इन दोनों के साथ-साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों की भी अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी होगी।


गौरतलब है कि पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिलों को इसको लेकर निर्देश दिया है. राज्य के ढाई लाख जनप्रतिनिधियों को 31 दिसंबर, 2019 की कटऑफ डेट मानते हुए संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक कर देना है। जनप्रतिनिधियों द्वारा सौंपे गये संपत्ति के ब्योरे को संबंधित जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति सरकारी बेवसाइट पर मुखिया और सरपंच समेत चुने गये सभी लोगों की संपत्ति की जानकारी पा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सुशासन के कार्यक्रम के तहत लोकसेवकों के साथ राज्य के मंत्रियों के ब्योरा सार्वजनिक करने का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पदधारकों को प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को कटऑफ डेट मान कर अब अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए विभाग द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रपत्र तैयार किया गया है. इस प्रपत्र में भी उनको अपने संपत्ति का ब्योरा डीएम को समर्पित किया जाना है।


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